खान अधिनियम, 1952, में मालिक (प्रोपराइटर, लीसी या एजेंट के रूप में परिभाषित) द्वारा खानों में प्रबंधन और खानों के खनन प्रचालन तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कर्त्तव्यों को बताया गया है।
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खान अधिनियम, 1952 में स्वामी (मालिक, पट्टेदार अथवा एजेंट के रूप में परिभाषित) के खानों और खनन कार्यों तथा खानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन करने के निर्धारित कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है।
13.
परन्तु इसमें खान अधिनियम, 1952 के प्रचालन के अध्यधीन कोई खान का विषय अथवा संघ के सशस्त्र बलों से जुड़ी कोई चल यूनिट, रेलवे रनिंग रोड अथवा होटल, रेस्तरां या खानपान का स्थल शामिल नहीं होता है”।
14.
खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (' एमएमडीआर ') और खान अधिनियम, 1952 के साल साथ उनके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम भारत में खनन क्षेत्र की मूलभूत विधियां बनाते हैं।
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केवल उन आवासीय गृहों के संबंध में ही अपवाद किया गया है जिसका निर्माण स् वयं के प्रयोजन के लिए किया गया है और अन् य ऐसे कार्यकलाप जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 लागू होता है।
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खान अधिनियम, 1952, में मालिक (प्रोपराइटर, लीसी या एजेंट के रूप में परिभाषित) द्वारा खानों में प्रबंधन और खानों के खनन प्रचालन तथा स् वास् थ् य और सुरक्षा से संबंधित कर्त्तव् यों को बताया गया है।
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खान अधिनियम, 1952 में स् वामी (मालिक, पट्टेदार अथवा एजेंट के रूप में परिभाषित) के खानों और खनन कार्यों तथा खानों में स् वास् थ् य और सुरक्षा का प्रबंधन करने के निर्धारित कर्तव् यों को निर्धारित किया गया है।
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राष् ट्रीय स् तर के विशिष् ट खान सुरक्षा निष् पादन को सम् मानित करने के लिए 1983 में खानों के लिए राष् ट्रीय सुरक्षा पुरस् कारों की स् थापना की गई है, जो खान अधिनियम, 1952 के दायरे में आता है।
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खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, (एम एम आर डी अधिनियम) और खान अधिनियम, 1952, उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ भारतीय में खनन क्षेत्रक को नियंत्रित करने वाले मूल कानूनों को निर्माण करते हैं।
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ख. जिसमें बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन कर रहे थे, और जिसके किसी भी भाग में विद्युत की सहायता से एक विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है अथवा सामान्यत: चलाई जाती है, किंतु खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) के संचालन के अध्यधीन इसमें खान अथवा एक रेलवे रनिंग शेड सम्मिलित नहीं है।