उन्होंने बताया कि मुद्रण के बाद मुद्रक को प्रकाशक की घोषणा की एक प्रति एवं मुद्रित दस्तावेज की चार प्रतियां तीन दिनों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट को भेजने होगी।
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इस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रित की जाने वाली सामग्री की चार प्रतियां, प्रकाशक, मुद्रक का घोषणा पत्र मुद्रण दिनांक के तीन दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय के कक्ष क्रमांक 109 में भेजा जाना जरूरी है।
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सेना भर्ती अधिकारी कर्नल अरूल डेनिस ने बताया कि उम्मीदवार को अपने साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की चार प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अंक तालिका, बोर्ड का प्रमाण पत्र पासपोर्ट साईज की ८ रंगीन फोटो के साथ उपस्थित होना होगा।
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अपनी कार्यशैली के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले और काम की अज्ञानता की वजह से अक्सर बिना छुट्टियों के गायब रहने वाले सतना पीआरओ मरावी को इन दिनों फर्जी पत्रकार जो दिल्ली के किसी अखबार की चार प्रतियां यहां बेचता है के साथ काफी घनिष्टता नजर आ रही है।
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध ए की एक प्रति, प्रतिदिन ई-मेल आईडी [email protected] पर भेजना तथा एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय को अनुबंध बी के साथ भिजवाना अनिवार्य होगा।