इस निर्णय से निजी-सार्वजनिक सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित अस्पतालों के लिये चिकित्सा परिचर्या नियमों में आवश्यक प्रावधान होने से राज्य कर्मचारियों द्वारा भुगतान की गई राशि का नियमानुसार पुर्नभरण हो सकेगा।
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मंत्रिपरिषद ने उ 0 प्र 0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 में लिवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय का प्राविधान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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मंत्रिमण्डल ने विद्यमान राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 के स्थान पर नये नियम राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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मंत्रिमण्डल ने विद्यमान राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 के स्थान पर नये नियम राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के कार्मिकों, पंेशनरों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उनके चिकित्सा उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 प्रख्यापित है।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरास्थापित / पारित कराकर अधिनियमित कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरास्थापित / पारित कराकर अधिनियमित कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
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उ 0 प्र 0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के नियम-11 में यह प्राविधान है कि उपचार की लागत, राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ (एस 0 जी 0 पी 0 जी 0 आई 0) की तथा राज्य के बाहर उपचार कराने की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी।