चिकित्सा हितलाभ के उपबन्धों से संबंधित मामलो में निगम को सलाह देने के लिए चिकित्सा हितलाभ परिषद भी है ।
12.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की सूची स्थायी समिति के सदस्यों की सूची चिकित्सा हितलाभ परिषद के सदस्यों की सूची
13.
एक वर्ष में 10 /-प्रतिमाह के अगि्रम भुगतान पर चिकित्सा हितलाभ (अधिनियम की धारा 56 के अधीन) प्रदान किया जा सकता है:-
14.
चिकित्सा हितलाभ: बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों को बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है।
15.
निगम की किसी भी शाखा द्वारा आवासीय चिकित्सा हितलाभ, मृत्यु दावों आदि से संबंधित मान्य आवेदनपत्र तीन बजे के उपरांत प्राप्त होने पर (
16.
1 जुलाई 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक चिकित्सा हितलाभ प्राप्त अपनी पात्रता की स्थिति के बारे में पता करने के लिए-अधिक
17.
बीमाकृत व्यक्ति तथा / अथवा उसका/उसकी विवाहिती जो रोजगार चोट के कारण स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य रोजगार में नहीं रह पाते हैं, चिकित्सा हितलाभ के हकदार होंगे
18.
यदि कम से कम तीन वर्ष के प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है, तो तीसरे वर्ष के उपरांत आवासीय चिकित्सा हितलाभ का दावा किया जा सकता है.
19.
कार्य में प्रवीणता तथा स्वायत्तता लाने हेतु राज्यों में चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को स्वायत्त निगमों का गठन किए जाने का अधिकार प्रदान करना |
20.
पहचान पत्र / पहचान प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तक व्याप्त कर्मचारी (रियों) कों नकद/ चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए फार्म 86 में रोजगार का प्रमाण पत्र जारी करें ।