* चुकौती क्षमता के अनुपूरक के रूप में पति / पत्नी के अतिरिक्त अधिकतम एक निकट संबंधी सह आवेदक हो।
12.
ऋण की चुकौती: प्रारंभिक अवधि अधिकतम 7 वर्ष,ऋण की चुकौती क्षमता पर निर्भर करते हुए ।
13.
नोट: चुकौती अवधि तथा मरम्मत की प्रकृति, किसान की श्रेणी तथा चुकौती क्षमता अनुसार निश्चित की जायेगी।
14.
यदि आप अपने चुकौती क्षमता के बारे में तो उधारदाताओं राजी करना आसान ऋण प्राप्त होगा बर्दाश्त कर सकते हैं.
15.
अवधि और किश्तों का निर्धारण परियोजना / ऋण लेने वाले की चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाता है ।
16.
फिर भी, जहाँ भी आवश्यक हो, चुकौती क्षमता को निर्धारित करने के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय को ध्यान में रखा जाए।
17.
पति / पत्नी/निकट संबंधी की आय यदि है तो उन्हें सह आवेदकों के रूप में शामिल कर सकते हैं, ताकि चुकौती क्षमता में अनुपूरकता मिले।
18.
कुल संस्वीकृत ऋण राशि के अनुसार ही प्रतिभूती लेनी होगी और माता-पिता / छात्र(ओं) की चुकौती क्षमता तथा निर्धारित मार्जिन के अनुसार ऋण प्रदान किया जाएगा।
19.
आवासी हैसियत के आधार पर आवेदक की चुकौती क्षमता का पुनः निर्धारण किया जाता है और एक संशोधित चुकौती कार्यक्रम तैयार किया जाता है.
20.
कंपनी / फर्म/न्यास के मामले में निदेशक/साझेदार/ न्यासी जिनकी नियमित/स्वतंत्र आय है, सह आवेदक के रूप में शामिल हो सकते हैं ताकि चुकौती क्षमता में अनुपूरकता हो।