विभाग ने विशेष प्रकार का राखी लिफाफा समस्त डाकघरों में सात रुपए में (बिना डाक शुल्क के) बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया है।
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मूल्य: भारत व्यक्तिगत वी सी डी: २५० रुपये डी वी डी: ४०० रुपये संस्थागत: डी वी डी: ७०० रुपये (४% वैट व डाक शुल्क अतिरिक्त)
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नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। डाक विभाग ने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्रियों को बिना डाक शुल्क लिए पहुंचाने का फैसला किया है।
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इसके अंतर्गत थोक जवाब / आर्डर प्राप्त करने वाले उपभोक्ता, प्रेषकों द्वारा बिना डाक शुल्क के भुगतान के ही, जवाब / आर्डर प्राप्त कर सकते हैं।
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यह डाक टिकट हालांकी पहली मई 1840 को बिक्री के लिए जारी किया गया था, लेकिन डाक शुल्क के लिए इसे 6 मई 1840 से बैध माना गया।
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यह डाक टिकट हालांकि पहली मई 1840 को बिक्री के लिए जारी किया गया था, लेकिन डाक शुल्क के लिए इसे 6 मई, 1840 से वैध माना गया।
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डाक टिकटों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अपनी चिट्ठी-पत्री आदि भेजनेवाले लोग अपना डाक शुल्क इन डाक टिकटों के माध्यम से पहले ही भुगतान कर दें।
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यह सब देख कर उन्होंने सन् 1837 में डाक व्यवस्था में सुधार और डाक टिकटों द्वारा डाक शुल्क की वसूली के बारे में दो शोधपत्र (‘पोस्ट आफिस रिफ़ार्म' नामक पत्र) प्रकाशित किए।
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समय के साथ-साथ डाक शुल्क भरने का यह माध्यम अप्रत्याशित रूप से इतना सफल रहा कि विश्व के एक के बाद दूसरे देश इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता से प्रभावित हुए बिना न रह सके।
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जहां तक डाक शुल्क आवेदक से लिए जाने की बात है तो मैं समझता हूं कि यह जायज़ है, क्योंकि सरकार अभी जो ख़र्च कर रही है, वह भी तो जनता का ही पैसा है.