कानून में यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी को है कि वह मांगी गई सूचना तृतीय पक्षकार व लोक हित को अच्छी तरह समझ बूझ कर जारी करे।
12.
वचन के अपने भाग का निष्पादन करने के पश्चात क्षतिपूर्तिकर्ता तृतीय पक्षकार के विरूद्ध कोई अधिकार शेष नहीं रहते तथा वह तृतीय पक्षकार पर तभी मुकदमा चल सकता है जब उसके पक्ष में कोई समनुदेशन हो।
13.
वचन के अपने भाग का निष्पादन करने के पश्चात क्षतिपूर्तिकर्ता तृतीय पक्षकार के विरूद्ध कोई अधिकार शेष नहीं रहते तथा वह तृतीय पक्षकार पर तभी मुकदमा चल सकता है जब उसके पक्ष में कोई समनुदेशन हो।
14.
तृतीय पक्षकार के संबंध में सूचना जहां आवेदक द्वारा तीसरे पक्षकार के बारे में सूचना मांगी गई है, वहां तीसरे पक्षकार को अपना मामला 5 दिनों के अंदर पेश करने के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा ।
15.
वचन के अपने भाग का निष् पादन करने के पश् चात क्ष तिपूर्तिकर्ता तृतीय पक्षकार के विरूद्ध कोई अधिकार शेष नहीं रहते तथा वह तृतीय पक्षकार पर तभी मुकदमा चल सकता है जब उसके पक्ष में कोई समनुदेशन हो।
16.
वचन के अपने भाग का निष् पादन करने के पश् चात क्ष तिपूर्तिकर्ता तृतीय पक्षकार के विरूद्ध कोई अधिकार शेष नहीं रहते तथा वह तृतीय पक्षकार पर तभी मुकदमा चल सकता है जब उसके पक्ष में कोई समनुदेशन हो।
17.
कथित दुर्घटना की तिथि को विपक्षी उत्तरदाता के उक्त वाहन के समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं वाहन विपक्षी सं0-3 से पॉलिसी सं0-360900 / 31/08/6300005794 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था।
18.
वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तिथि को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं वाहन दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय पीलीभीत से पॉलिसी सं0-252609/31/2010/571 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था।
19.
वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तिथि को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं विपक्षी का उक्त वाहन विपक्षी सं0-3 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 से पॉलिसी सं0-00548537 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं. 3. प्रभावी रूप से बीमित था।
20.
विपक्षी के पास दुर्घटना की तिथि को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं विपक्षी द्वारा चलाया जा रहा उक्त वाहन विपक्षी सं0-3 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 से पॉलिसी सं0-00548537 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था।