पीठ ने गौर किया कि कानून की धारा 163 अ के तहत वाहन स्वामी का दायित्व दोनों रूप में (दावा करने वाले और दावे की राशि पाने वाले के रूप में) नहीं हो सकता।
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यदि समंजन के अधिकार का प्रयोग किया जाता है तो ऋणकर्ता को इसके लिए पूरे विवरण के साथ बकाया दावे के लिए एवं उन दस्तावेजों के साथ जिसके अंतर्गत वह प्रतिभूतियों को रोक रखा है जब तक कि दावे की राशि का भगतान नहीं हो जाता है, उसे नोटिस दिया जाएगा।