| 11. | प्रसार भारती / दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे ।
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| 12. | 5. सभी उप महानिदेशक / वरिष्ठ निदेशक (कार्यक्रम)/ उप निदेशक (कार्यक्रम), दूरदर्शन महानिदेशालय ।
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| 13. | 2. सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय की लिखित रूप में पूर्व अनुमति अनिवार्य है ।
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| 14. | दूरदर्शन महानिदेशालय की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय के ब्यौरे और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट
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| 15. | दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा इसके विनियमों में दिए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रणाली
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| 16. | 23. कार्यक्रम, अनुमोदित हो जाने के बाद दूरदर्शन महानिदेशालय / क्षेत्रीय केंद्र निदेशक आवेदक के साथ एक करार निष्पादित करेगा ।
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| 17. | दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा इसके विनियमों में दिए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रणाली 11.
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| 18. | 14. प्रक्रिया शुल्क पीबीबीसीआई, दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली को देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।
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| 19. | दूरदर्शन महानिदेशालय की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय के ब्यौरे और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट 12.
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| 20. | दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा अल्पकालिक आधार पर अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के किए जाने वाले अर्जन के लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी:
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