लिहाजा उन्हें रोकने के लिए ही धर्म स्वातंत्र्य कानून में संशोधन किया गया है जो कि कहीं से भी गलत नहीं है.
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वैसे तो इसका नाम है धर्म स्वातंत्र्य कानून, परंतु इसका असली काम अब तक आपको प्राप्त आपकी धर्म संबंधी स्वतंत्रता को समाप्त करना है.
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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारों ने 1968 में बने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक 2006 में पारित किया था.
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वैसे तो इसका नाम है धर्म स्वातंत्र्य कानून, परंतु इसका असली काम अब तक आपको प्राप्त आपकी धर्म संबंधी स्वतंत्रता को समाप्त करना है.
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यह विधेयक उस समय सार्वजनिक किया है जब अमेरिका की बदनाम इसाई संस्था अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्वातंत्र्य आयोग ने भारत को अपनी निगरानी सूची में रखा है।
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यह विधेयक उस समय सार्वजनिक किया है जब अमेरिका की बदनाम इसाई संस्था अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्वातंत्र्य आयोग ने भारत को अपनी निगरानी सूची में रखा है।
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कुछ दिन पूर्व ही अमेरिका के ईसाईयत के प्रचार के लिये बदनाम “ अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्वातंत्र्य आयोग ” ने भारत को अपनी निगरानी सूची में रखा है।
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दरअसल, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित होने के बाद अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने आज की कार्यसूची में शामिल विषयों के पूरा होने तक सदन के समय बढ़ाने क ी व्यवस्था दी।
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मद्यनिषेध, गोवध निषेध, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, इतिहास का पुनर्लेखन, मूलतः ये बुरे नहीं थे लेकिन क्योंकि इनका उद्देश्य जनचेतना का स्तर ऊंचा उठाना नहीं था, इसलिए प्रतिगामी कहकर उन्हें मार दिया गया.
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यही नहीं उन्होनें अनुपूरक बजट और आनन-फानन में बिना चर्चा के पारित कराये गये उन ग्यारह विधेयकों पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिनमें विवादास्पद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी षामिल है ।