वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को धुलाई भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में.
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उक्त वेतन मे से 550-00रूपये पौष्टिक आहार भत्ता एवं 30-00 रूपये धुलाई भत्ता, मृतक के जीवित रहने पर ही उसे प्राप्त होता।
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धरना, प्रदर्शन व ज्ञापन के बाद आन्दोलन के चरण में मंगलवार को नर्सेत कर्मचारियों ने अपना धुलाई भत्ता मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजा।
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बंदी रक्षक संवर्ग व मध्यक्रम के कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 में स्वीकृत मात्र 15 रुपए वर्दी धुलाई भत्ता दिया जा रहा है।
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उक्त आय प्रमाणपत्र में मृतक का मूल वेतन 12, 660-00रूपय, ग्रेड वेतन 4,200-00रूपये, मंहगाई भत्ता 2,023-00रूपये, धुलाई भत्ता 30-00रूपये पौष्टिक आहार भत्ता 550-00रूपय, सीमान्त भत्ता 525-00रूपये दिखाया गया है।
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मप्र जन अभियान परिषद् में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई तो वन विहार के कार्यपालिक कर्मचारियों को वर्दी एवं धुलाई भत्ता स्वीकृत किया गया।
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उन्होंने नर्सो, वाहन चालकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एंव अन्य तकनीकी कर्मचारियों के वर्दियों की धुलाई भत्ता दस रूपए से बढाकर पचास रूपए ओर वृद्धि भत्तों में बद्धोत्तरी की है।
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उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके डयूटी भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता व धुलाई भत्ता में जो वृद्धि की है यह एक सराहनीय कदम है इससे कई हजारों होमगार्ड के जवानों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा।
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उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को, जिन्हें 12 रु 0 प्रतिमाह की दर से वर्दी धुलाई भत्ता मिल रहा है, उसमें 10 गुना वृद्धि कर अब उन्हें 120 रु 0 प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता दिया जायेगा।
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उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को, जिन्हें 12 रु 0 प्रतिमाह की दर से वर्दी धुलाई भत्ता मिल रहा है, उसमें 10 गुना वृद्धि कर अब उन्हें 120 रु 0 प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता दिया जायेगा।