इसमें आठ पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक होते हैं जिनमें अध्यक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से तीन अंशकालिक गैर-कार्यपालक नामित निदेशक, पांच अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक और ओएनजीसी से एक अंशकालिक गैर-कार्यपालक नामिति शामिल होता है।
12.
राज्य परिषद् में राज्य सरकार में उपभोक्ता कार्य के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के रूप मे तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्य तथा केन्द्र सरकार के 10 नामिति होंगे।
13.
राज् य परिषद् में राज् य सरकार में उपभोक् ता कार्य के प्रभारी मंत्री अध् यक्ष के रूप मे तथा राज् य सरकार द्वारा निर्धारित हितों का प्रतिनिधित् व करने के लिए अन् य सरकारी और गैर सरकारी सदस् य तथा केन् द्र सरकार के 10 नामिति होंगे।
14.
समिति में प्रमुख सचिव / सचिव खाद्य एवं रसद विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, प्रमुख सचिव / सचिव कर एवं निबन्ध विभाग अथवा उनके द्वारा नामिति अधिकारी, उ 0 प्र 0 तिल निर्यात एसोसियेशन के प्रतिनिधि तथा निदेशक मण्डी परिषद सदस्य के रूप में होंगे।
15.
परिपक्वता के पहले, यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और आवेदन प्राप्त किए जाने पर ब्याज सहित जमा राशि नामिति को या यदि नामिति की भी मृत्यु हो गई या नियमानुसार नामांकन नहीं किया गया है तो कानूनी वारिसों को दी जाएगी।
16.
परिपक्वता के पहले, यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और आवेदन प्राप्त किए जाने पर ब्याज सहित जमा राशि नामिति को या यदि नामिति की भी मृत्यु हो गई या नियमानुसार नामांकन नहीं किया गया है तो कानूनी वारिसों को दी जाएगी।
17.
फिर भी, मूल जमाकर्ता की मृत्यु होने पर, पति/पत्नी संयुक्त धारक या एकमात्र नामिति होने के कारण योजना के वर्तमान निबंधनों के अनुसार खाते को जारी रख सकते हैं, बशर्ते पति/पत्नी ने ऐसा कोई दूसरा खाता खोला भी है तो दोनों खातों की कुल जमा रू 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।