छः से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
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छः से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
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इसलिए सरकार को चाहिए कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुदृढ़ करें, चूंकि भविष्य में राज्य और देश का विकास उन्हीं बच्चों पर निर्भर करता है।
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इसे छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संभवतः सभी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 ए) में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है.
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“ राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे, छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा।
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अनुबन्ध के अनुरूप This Agreement shall be governed by the law of India बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होते ही स्वतः ही शून्य होकर समाप्त हो जाता है।
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1 [21क. शिक्षा का अधिकार-राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।
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संविधान ने इसे एक अस्पष्ट अवधारणा के रूप में छोड़ दिया था, जिसमें 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जवाबदेही राज्यों पर छोड़ दी गयी थी।
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उन्होंने सदन को बताया कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस वर्ष जून में अपनी बैठक में माध्यमिक स्तर पर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून लागू करने की सिफारिश की थी।
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निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 ' में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का अधिकार मंच नाम से देश के जाने माने शिक्षाविद डॉ अनिल सद्गोपाल के नेतृत्व में एक अभियान चला हुआ है।