१० विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा सूरत, नागपुर, रायचूर, तिरूपुर, खण्डवा तथा अबोहर में ६ कपास श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना की गई है.
12.
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), कृषि मंत्रालय देश में विभिन्न कृषि वस्तुओं के संबंध में जिस विपणन सर्वेक्षण तथा विपणन प्रणाली का गहन अध्ययन करता है।
13.
१२ विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा शीत भण्डारण आदेश, १९८० को लागूकिया गया है, जिसका उद्देश्य शीत भण्डारण में उचित भण्डारण स्थितियांसुनिश्चित करने, शीत भण्डारण उद्योग की वृद्धि का नियमन करने तथा कृषकोंके शोषण को रोकना है.
14.
उदाहरणार्थ, (i) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), कृषि मंत्रालय देश में विभिन् न कृषि वस् तुओं के संबंध में जिस विपणन सर्वेक्षण तथा विपणन प्रणाली का गहन अध् ययन करता है।
15.
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों में सूक्ष्म / वृहद स्तरों पर शीत भण्डार अपेक्षाओं के लिए मास्टर प्लान की तैयारी, गोष्ठियों को आयोजित करना, समस्या प्रवण अध्ययन तथा शीत भण्डार में अनुसंधान समन्वित करना शामिल हैं।
16.
१५ विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के बाजार आयोजना तथा डिजाइन केन्द्र काउद्देश्य फल और सब्जी बाजारों की आयोजना डिजाइन तैयार करने हेतु अपेक्षिततकनीकी सेवाएं उपलब्ध करा कर और फसल कार्यों में सुधार करके फलों तथासब्जियों के विपणन में सुधार करना है.
17.
विपणन व निरीक्षण निदेशालय केद्वारा नियुक्त किये गये निरीक्षक " एगमार्ग" प्राप्त किये हुएव्यापारियों के वस्तुओं के नमूने बाजार से एकत्रित करके नागपुर स्थितकेन्द्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला को भेजते हैं तथा वहां यह देखा जाता हैकि उस वस्तु के लिए दी गयी श्रेंणी उचित है अथवा नहीं.
18.
कृषि एवं सहकारिता विभाग (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) शीत भण्डारों के निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए भावी उद्यमियों को परामर्शी एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।
19.
१४ विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के पशुधन विपणन सैल द्वारा विभिन्नराज्यों में पशुधन विपणन की विभिन्न गतिविधियों को समन्वित किया जा रहाहै और पशुधन तथा पशुधन उत्पादों से सम्बन्धित विपणन विकास कार्यक्रमआयोजित करने के काम में राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकीसहायता तथा मार्गदर्शन दिया जाता है.
20.
इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गयी किसरकार के विपणन व निरीक्षण निदेशालय द्वारा श्रेणीकृत की गयी वस्तुओं पर " एगमार्ग" का चिन्ह बनाया जायेगा यह चिन्ह जिस श्रेणी के लिए दिया जाताहै उस श्रेणी की गारन्टी रहती है तथा व्यापारी भी वस्तु के लिए क्रेता कोआश्वस्त कर सकता है.