जिस निर्माता / निर्माण गृह की ओर कोई बकाया राशि है (उन मामलों को छोड़कर जो न्यायालय में निर्णयाधीन हैं/ मध्यस्थ के पास हैं) उसे उसके कार्यक्रमों के अर्जन के बारे में विचार करने से पूर्व या तो बकाया राशियों का भुगतान करना होगा अथवा भुगतान की योजना अनुमोदित करानी होगी ।