निर्धारित प्रोफार्मा में भरे गए आवेदन, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे को शुल्क के रुप में देय रुपए 200/-(रुपए दो सौ मात्र) के क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट के साथ दिए जाएं ।
12.
संगठन को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना चाहिए (प्रपत्र IV) जो निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में प्रश् नावली के साथ (प्रपत्र X) और निर्धारित आवेदन शुल् क के साथ आवेदन करना चाहिए।
13.
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा एक निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक जिले की रोजाना की कानून एवं व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करने तथा उस रिपोर्ट को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजे जाने की व्यवस्था की जाएगी।
14.
बीमा विनियामक आैर विकास प्राधिकारण (आईआरडीए) ने अपने परिपत्र आइआरडीए/एफ&आइ/परि/एफ&ए/012/01/2010 दिनांकित 28.01.2010 के माध्यम से समस्त बीमा कंपिनयों को अनिवार्य किया है कि अपने वेबसाइट में निर्धारित प्रोफार्मा में वित्त आैर अन्य जानकारी का प्रकटीकरण अप्लोड किया जाए।
15.
आवेदन शैक्षिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन या सरकारी तंत्र के प्रमुख द्वारा की गई सिफारिश कि आवेदक पुस्तकालय सुविधा का प्रयोग करने में सक्षम है के आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में सचिव, रा.अ.आ के नाम से किया जाएगा ।
16.
पंजीकृत ट्रेड यूनियनों (कामगारों और नियोक्ताओं) को अपनी सदस्यता, सामान्य निधियों, आय के स्रोतों और व्यय के मदों और अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं के संबंध में वार्षिक सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो बदले में अपने राज्य का समेकित विवरणी निर्धारित प्रोफार्मा में श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करता है।
17.
पंजीकृत श्रमिक संघों (कामगार और नियोजक) को उनकी सदस्यता, सामान्य निधियों, आय के स्रोत और व्यय की मदों तथा उनकी परिसम्पत्तियों और देनदारियों के बारे में रजिस्ट्रार को वार्षिक सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करती अपेक्षित है जो आगे अपने राज्य की समेकित विवरणी निर्धारित प्रोफार्मा में श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो को प्रस्तुत करते हैं।
18.
पंजीकृत ट्रेड यूनियनों (कामगारों और नियोक् ताओं) को अपनी सदस् यता, सामान् य निधियों, आय के स्रोतों और व् यय के मदों और अपनी परिसम् पत्तियों और देयताओं के संबंध में वार्षिक सांविधिक विवरणियां प्रस् तुत करना आवश् यक है, जो बदले में अपने राज् य का समेकित विवरणी निर्धारित प्रोफार्मा में श्रम ब् यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस् तुत करता है।
19.
पंजीकृत श्रमिक संघों (कामगार और नियोजक) को उनकी सदस् यता, सामान् य निधियों, आय के स्रोत और व् यय की मदों तथा उनकी परिसम् पत्तियों और देनदारियों के बारे में रजिस् ट्रार को वार्षिक सांविधिक विवरणियां प्रस् तुत करती अपेक्षित है जो आगे अपने राज् य की समेकित विवरणी निर्धारित प्रोफार्मा में श्रम ब् यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम ब् यूरो को प्रस् तुत करते हैं।