इन किस्मों का प्रमाणीकरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अंतर्गत किया जाता है ताकि कृषकों को उच्च कोटि का निर्धारित मानक के अनुरूप बीज उपलब्ध हो।
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इस खरीद के लिये बोरीें की व्यवस्था क्रय एजेन्सियों द्वारा की जायेगी तथा आढतियां बोरों का निर्धारित मूल्य विपणन शाखा को देगा, वैकल्पिक रूप से आढतियों द्वारा स्वयं भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप बोरों की व्यवस्था की जा सकती है जिसके मूल्य का भुगतान गेहॅू की डिलीवरी प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूूॅ एवं बोरे के मूल्य का नियमानुसार भुगतान विपणन शाखा के माध्यम से किया जायेगा।