कलेक्टर ने बताया धारा १७१ के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
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कहा कि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषक देता या लेता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
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उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद राशि या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
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उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषण देता या लेता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
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जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता अथवा लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
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इसके माध्यम से यह बताया जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर. के. जैन ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अंतर्गत कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, दोनों से दण्डनीय होगा।