वे न्यायालय की भाषा अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में ही काम करने के लिए संविधान द्वारा संरक्षित हैं।
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औपचारिक बातचीत के दौरान पाठक ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-348 में न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है।
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कुछ निचली अदालतों को छोड़ दें तो भारत के सारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा आज भी अंग्रेजी है.
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हमारा आज जो संविधान है, उसमें यह एक उपबन्ध है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा केवल अँगरेजी होगी।
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उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (क) के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी।
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संविधान के उपरोक्त अनुदेशानुसार उच्चतम न्यायालय की भाषा तो अंग्रेजी रहेगी किन्तु उच्च् न्यायालय की भी भाषा अंग्रेजी बनाए रखना कितना प्रासंगिक है?
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वे न्यायालय की भाषा अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कराने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं और सरकार से संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं।
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राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहां तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अन्ततः हिन्दी होनी चाहिए।
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जबकि तथा कथित गणतांत्रिक भारत में तो इसके विपरीत न्यायालय की भाषा में कार्यवाही संस्थित करनी पड़ती है और प्रलेख न्यायालय की भाषा में अनुवाद कर प्रस्तुत करने पड़ते हैं।
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जबकि तथा कथित गणतांत्रिक भारत में तो इसके विपरीत न्यायालय की भाषा में कार्यवाही संस्थित करनी पड़ती है और प्रलेख न्यायालय की भाषा में अनुवाद कर प्रस्तुत करने पड़ते हैं।