जहां न्यास को 31 मार्च, 1962 के बाद सृजित किया गया है, वहां न्यास की आय का कोई भाग न्यास विलेख की शर्तों के अनुसार सीधे अथवा प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे कि न्यासकर्ता, न्यासी अथवा न्यास के प्रबंधक, न्यास के पर्याप्त अंशदाता और ऐसे कर्ता के कोई संबंधी, न्यासी आदि के लाभ को सुनिश्चित करता है।
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कोई भी स्टॉक ब्रोकर, उप ब्रोकर, शेयर अंतरण एजेंट, निर्गम का बैंककार, न्यास विलेख का न्यासी निर्गम का रजिस्ट्रार, मर्चेट बैंककार, हामीदार, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश सलाहकार तथा ऐसा अन्य मध्यवर्ती, जो प्रतिभूति बाजार से संबद्ध हो, प्रतिभूतियों का क्रय, विक्रय या उनमें लेनदेन नही करेगा सिवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तो के अंतर्गत तथा उनके अनुसार।