पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और परियोजना के नियोजन के लिए वास्तुकार / सलाहकार के चयन की कार्रवाई की जा रही है।
12.
यदि दो वर्ष की समाप् ति के बाद भी पट्टा विलेख निष् पादित नहीं किया जाता, भूखंड का आबंटन निरस् त कर दिया जाएगा ।
13.
यदि पट्टा विलेख निष् पादित किया जा चुका है और स् वामित् व लिया जा चुका है, पूर्ण प्रीमियम और ब् याज वापस कर दिया जाएगा ।
14.
भूखंड का आबंटन, पट्टा विलेख के निष् पादन की तारीख से प्रारंभ 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ‘ जैसे है जहां है के आधार ' पर किया जाएगा ।
15.
30 दिन से आगे किंतु पट्टा विलेख के निष् पादन से पूर्व कुल प्रीमियम का 10 % अथवा अभ् यर्पण की तारीख तक जमा राशि जो भी कम हो, जब् त कर ली जाएगी ।
16.
के अंतिम पट्टा विलेख का पंजीकरण [आवश्यकता पत्र] [अधिवक्ता पत्र]| 7. कोच्ची: सीजीईब्ल्यूएचओ द्वारा केवल 31 जनवरी 2008 तक उप-बिक्री विलेख के निष्पादन के अनुरोध पर विचार किया जाएगा| इसके बाद हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे|
17.
हस्ताक्षर करना एवं समझौतों का निष्पादन करना जिसमें पट्टा विलेख (लीज डीड) लाइसेंस, माल बंधन विलेख, बंधक विलेख पुर्नग्रहणाधिकार पत्र, क्षतिपूर्ति, बंध-पत्रों, वचनबद्धता, प्रतिज्ञाओं तथा अन्य सदृश्य दस्तावेज़ बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अथवा दस्तावेजों तथा आवेदनों, जिसका हस्ताक्षरण/निष्पादन प्रासंगिक तथा/अथवा आवश्यक है।
18.
भूखंड के प्रीमियम के अतिरिक् त, पट्टा विलेख के निष् पादन की तारीख से कुल प्रीमियम के 2.5 % प्रति वर्ष की दर से पट्टा किराया भी वसूल किया जाएगा और इसका भुगतान अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष किया जाएगा ।
19.
आबंटी को एकबारीय पट्टा किराए के रूप में पट्टा विलेख के निष् पादन की नियत तारीख से पूर्व वार्षिक पट्टा किराए के 11 गुने के बराबर एकमुश् त राशि अर्थात् कुल प्रीमियम के 27. 5 % के भुगतान का विकल् प होगा ।
20.
नोट: यदि आबंटी, पट्टा विलेख के निष् पादन के समय वार्षिक पट्टा किराए के भुगतान के विकल् प का चयन करता है, बाद में वह उपर्युक् त एकबारीय पट्टा किराए के भुगतान के अपने विकल् प का प्रयोग कर सकता है ।