यदि परियोजना प्रभावित परिवार खेतिहर मजदूर अथवा गैर-खेतिहर मजदूर की श्रेणी का होगा तो उसे 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।
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6. 21.3 प्रत्येक आदिवासी परियोजना प्रभावित परिवार वन उत्पादों के पारंपरिक अधिकार/ उपयोग से वंचित होने के लिए न्यूनतम 500 दिन की कृषि मजदूरी के बराबर वित्तीय सहायता पाने के हकदार होंगे।
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6. 21 परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए रिसैटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लाभ. 6.21.1 अनुसूचित जनजाति कोटि के प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यदि परियोजना प्रभावित परिवार खेतिहर मजदूर अथवा गैर-खेतिहर मजदूर की श्रेणी का होगा तो उसे 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।
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उन्होंने कहा कि यदि परियोजना प्रभावित परिवार खेतिहर मजदूर अथवा गैर-खेतिहर मजदूर की श्रेणी का होगा तो उसे 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।
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बायल गांव के निवासी श्री ताराचंद ऐा÷ ही 412 मेगावाट की आरएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवार के एक और युवा हैं जिन्होंने आईटीआई, शिमला से सिविल ट्रेड में दो साल की ट्रेनिंग ली।
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प्रवक्ता ने कहा कि यदि परियोजना प्रभावित परिवार खेतिहर मजदूर अथवा गैर-खेतिहर मजदूर की श्रेणी का होगा तो उसे 625 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।
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परियोजना प्रभावित परिवार, जिनका मकान, खेती की भूमि, रोजगार खत्म हो जाने की संभावना है या जिनका कामधंधे या दस्तकारी का मुख्य स्रोत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर समाप्त हो गया है।
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6. 9 प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को प्रभावित जोन से रिसैटलमेंट जोन में भवन-निर्माण सामग्री, संबंधित सामान और मवेशी आदि की शिफ्टिंग में लगने वाली परिवहन लागत के रूप में 5000/-रु. की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना प्रभावित परिवार समानता और आपसी भाईचारे के आधार पर एक समुदाय के रूप में पुनः बसाए जाएं और प्रत्येक वर्ग अपनी पहचान और संस्कृति को बचाए रखने की इच्छा के साथ रह सके।