| 11. | हेतु उसे परिवर्तन लागत भी उपलब्ध करायी जाती है| नगर क्षेत्रों में अधिकाँश स्थानो
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| 12. | की व्यवस्था की गयी है| परिवर्तन लागत से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की
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| 13. | खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के व्यय का लेखा जोखा सही रूप से रखा जा सके|
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| 14. | परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धनावंटन को ग्राम निधि के पृथक बैंक खाते में रखे
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| 15. | परिवर्तन लागत का बैंक से आहरण का अधिकार प्रधानो और शिक्षकों के सयुंक्त हस्ताक्षर से ही होगा.
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| 16. | प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत के राज्यांश के बजट आवंटन के सम्बन्ध में 25.
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| 17. | ग्राम-पंचायत / वार्ड/एन०जी०ओ० के स्टार्ट पर गत वर्षों के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन के सम्बन्ध में 11.
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| 18. | मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत से सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में।
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| 19. | वित्तीय वर्ष 2012&13 हेतु परिवर्तन लागत की नवीन दरें 01 जुलाई 2012 से प्रभावी होने के सम्बन्ध में |
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| 20. | ग्राम पंचायतों / स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समिति को दये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का विशेष ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध में
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