लेकिन कुमार के वित्तीय सलाहकार ने पाया कि उनके पास पिछले साल स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के मद में भुगतान की हुई रकम की पावती पत्र नहीं था।
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अधिकारी ने बताया कि रिजर्व बैंक चाहता है कि यह प्रणाली शाखा स्तर तक लागू हो, कारोबारी को आवेदन करने पर पावती पत्र मिलने के बाद बैंक की जवाबदेही तय हो सकेगी।
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यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाकर जमा कर रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें जिसपर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों।
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इसी प्रकार श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक गणक, ललितपुर द्वारा पावती पत्र के सापेक्ष बिलिंग न करने, लेखा कार्य पूर्ण न करने, एवं भारतीय क्षाद्य निगम से हिसाब-मिलान न करने के प्रकरण में उनकी सेवाएं निलम्बित करके जांच के आदेश दिये है।