यदि किसी पक्षकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्य का राज्यपाल या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि पुनर्विलोकन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा ।
12.
उक्त न्यायाधिकरण के विनिश्चिय निर्णयों एवं निर्देशो को कार्यान्वित करने के लिए एक तंत्र, नामशः नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तथा एक पुनर्विलोकन समिति के गठन का प्रावधान है ।
13.
इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार की जाहिरात पुनर्विलोकन समिति में सदस्य के रुप में नियुय्त प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया के सदस्य व दै. अमरावती मंडल के प्रधान [...]
14.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनर्विलोकन समिति स्वसविवेकानुसार अथवा किसी भी पक्षकार राज्यं के अथवा सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी भी निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सकती है ।
15.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनर्विलोकन समिति स्वविकेकानुसार अथवा किसी भी पक्षकार राज्य के अथवा सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी भी निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सकती है ।
16.
16 1. एक पुनर्विलोकन समिति होगी जो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार राज्य *** या सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय *** के आवेदन पर प्राधिकरणके किसी विनिश्चिय का पुनर्विलोकन करेगी ।
17.
भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनर्विलोकन समिति में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री, चार पक्षकार राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं ।
18.
भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री की अध्यसक्षता में गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनर्विलोकन समिति में, केन्द्री य पर्यावरण एवं वन मंत्री, चार पक्षकार राज्योंन अर्थात गुजरात, मध्यिपदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थाकन के मुख्यमंत्री सदस्यं के रूप में शामिल हैं ।
19.
अत्यावश्यक मामलों में पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष किसी भी पक्षकार राज्य अथवा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी भी आदेश पर अन्तिम निर्णय होने या पुनर्विलोकन होने तक स्थगन दे सकते हैं ।
20.
खण्ड-14 प्राधिकरण ने इन उपखण्डों के अन्तर्गत निर्णय दिए हैं और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना करने हेतु तथा एक पुनर्विलोकन समिति के गठन हेतु एवं नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों व निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिए हैं ।