की निर्णय विधियों में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4, 5,6,9,16,11 एवं 48 के संबंध में व्यवस्था दी गयी है कि भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि पर कब्जा ग्रहण कर लेने के बाद अधिग्रहीत की गयी भूमि का स्वामी राज्य हो जायेगा और राज्य ही सम्पूर्ण देनदारी से मुक्त उक्त भूमि का पूर्ण स्वामी होगा।