आस्थगित भुगतान शर्तों (किसी अवधि के दौरान, पोतलदान की तारीख़ से 6 महीनों के बाद भुगतान करने संबंधित) के मुताबिक़ साख पत्र खोलने के लिए प्रभारों का वर्तमान मान निम्नप्रकार हैः
12.
(९) पोतलदान प्रभावित होने के बाद किन्तु सात दिन की अवधि के भीतर ही, लाइसेंसधारी उस लाइसेंस प्राधिकारी को जिसने लाइसेंस जारी किया है, वास्तव में किए गएपोतलदान के ब्यौरों की सूचना भेजेगा.
13.
ऐसे मामले में भी जहां लाइसेंस का बिल्कुलउपयोग नहीं किया गया है या केवल आंशिक उपयोग किया गया है, लाइसेंसधारी जैसाभी मामला हो, पोतलदान की तिथि से ७ दिनों के भीतर या लाइसेंस समाप्त होने कीतिथि के भीतर सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को स्थिति की सूचना भेजेगा.
14.
निर्यातकों को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, १९६३के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए पोतलदान के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियोंको लदान-पूर्व निरीक्षण/क्वालिटी नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगाऔर यह इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना होगा कि ऐसी शर्त निर्यात-नीति मेंनिर्धारित की गई है या नहीं.
15.
पोतलदानबिलों पर पृष्ठांकन के तरीके से ऐसे मामलों में निर्यात आवेदन-पत्र किसी भीइच्छुक निर्यातक द्वारा निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से पोतलदान के लिएमाल तैयार होने के समय दिए जा सकते हैं, लेकिन उन पण्य वस्तुओं के मामलेइसमें सम्मिलित नहीं होंगे जो पात्र निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए खुलेसामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखी गई है.