अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अभियुक्त को अचानक प्रकोपन गुस्सा, आवेश आया था और यह प्रकोपन गुस्सा, आवेश डिप्रेशन की वजह या अन्य मानसिक बीमारी की वजह से आ जाता था।
12.
चन्दन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने गंभीर प्रकोपन को तथ्य का विषय माना और कहा कि न्यायालय उस वर्ग, समुदाय व् समाज के रीति रिवाजों तथा आदतों पर विचार करेगा जिसका कि अभियुक्त सदस्य है.
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हालांकि यह कुदरती प्रकोपन आने के 8 दिन तक राहुल गांधी पूरे दृश्य में से गायब रहे परन्तु राहुल गांधी को उत्तराखंड में उतरने की इजाज़त दिए जाने के बाद भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं।
14.
भारतीय परिवेष मे पली नारी के लिये कई वर्शो तक लगातार उसके चरित्र पर षक करते हुये उसे प्रताडित करना घोर और गम्भीर प्रकोपन का निर्माण करता है और यह प्रकोपन मृतका को आत्महत्या करने की ओर उन्मुख करने के लिये पर्याप्त दुप्प्रेरक तत्व है।
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भारतीय परिवेष मे पली नारी के लिये कई वर्शो तक लगातार उसके चरित्र पर षक करते हुये उसे प्रताडित करना घोर और गम्भीर प्रकोपन का निर्माण करता है और यह प्रकोपन मृतका को आत्महत्या करने की ओर उन्मुख करने के लिये पर्याप्त दुप्प्रेरक तत्व है।
16.
' ' अपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर व् अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटना वश कारित करे.
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' ' अपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर व् अचानक प्रकोपन से आत्म-संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटना वश कारित करे.
18.
" भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन को इस तथ्य को साबित करना आवष्यक है कि अभियुक्तगण ने परिवादी का साषय अपमान किया था और तद्द्वारा परिवादी को इस आषय से या यह सम्भाव्य जानते हुये प्रकोपित किया था कि ऐसे प्रकोपन से परिवादी लोक षान्ति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।
19.
जहॉ तक धारा. 504 भा0दं0वि0 के आरोप का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना चाहिए था कि अभियुक्त द्वारा वादिनी का आशयित अपमान किया गया, अपमान भी ऐसा होना चाहिए जो अपमानित व्यक्ति को प्रकोपन प्रदान करे तथा अभियुक्त का यह आशय होना चाहिए या उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे प्रकोपन से शान्ति भंग होगी या प्रकोपित व्यक्ति कोई अन्य अपराध कारित करेगा।
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जहॉ तक धारा. 504 भा0दं0वि0 के आरोप का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना चाहिए था कि अभियुक्त द्वारा वादिनी का आशयित अपमान किया गया, अपमान भी ऐसा होना चाहिए जो अपमानित व्यक्ति को प्रकोपन प्रदान करे तथा अभियुक्त का यह आशय होना चाहिए या उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे प्रकोपन से शान्ति भंग होगी या प्रकोपित व्यक्ति कोई अन्य अपराध कारित करेगा।