इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो:-
12.
इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो:-
13.
अनुच्छेद 23 बालकों के दुव्र्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध करता है।
14.
इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व् यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो:-
15.
1 / 2000 दिनांक 3-5-2000 में अनुमत पूंजी खाता लेन देनों के साथ-साथ प्रतिषिद्ध पूंजी खाता लेन देनों की सूची सन्निहित है।
16.
इस प्रकार, ईंटों, पत् थरों, कापियों या किसी गैर मानक सामग्री से बनाए गए भारों का प्रयोग कठोरता से प्रतिषिद्ध है।
17.
किसी कामना की सिद्धि के लिये किये गये कर्मों का फ़ल भोगना ही पडेगा, तथा प्रतिषिद्ध कर्मो का आचरण अशुभ फ़ल करेगा ही।
18.
प्रतिबंधित व प्रतिषिद्ध क्षेत्र रहेगा यथावत सूत्रों के मुताबिक दुर्ग की 100 मीटर परिधि और उसके बाद 200 मीटर परिधि क्षेत्र को सीमित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने
19.
१ ५ के अंतर्गत विभेद को प्रतिषिद्ध करता है अर्थात यहाँ कोई धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा.
20.
मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध-(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।