बीमारी प्रसुविधा या अस्थायी नि: शक्तता प्रसुविधा या बीमारी के लिए प्रसूति प्रसुविधा
12.
बीमारी प्रसुविधा या अस्थायी नि: शक्तता प्रसुविधा या बीमारी के लिए प्रसूति प्रसुविधा
13.
मृत्यु प्रसुविधा के अन्तर्गत सदस्य की मृत्यु होने पर 15000 रूपये का प्रावधान है।
14.
कामकाजी महिलाओं को प्रसूति की सुविधा देने के लिए ‘ प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम-1961 ' पारित हु आ.
15.
जहॉ तक सम्पत्ति की प्रसुविधा का प्रश्न है तो विभिन्न न्यायालयों द्धारा दो परिस्थितियों में विक्रय किया जा सकता है।
16.
-सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से लाभों के प्रवाह को अधिकतम करने के लिए त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढांचागत परिवर्तन
17.
मातृत्व / पितृत्व प्रसुविधा के अन्तर्गत महिला लाभार्थी को प्रसूति के दौरान 10000 रूपये तथा पुरूष लाभार्थी को एक हजार रूपये की राशि देय है।
18.
प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नियोक्ता किसी महिला कर्मचारी को उसके प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद छह सप्ताह तक जान-बूझ कर काम पर नहीं रख सकता.
19.
प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नियोक्ता किसी महिला कर्मचारी को उसके प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद छह सप्ताह तक जान-बूझ कर काम पर नहीं रख सकता.
20.
विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया।