तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में दस कक्ष होंगे।
12.
पाँच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवरचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।
13.
वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना-(1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्र्डों से मिलकर बनेगी।
14.
(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,-(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत ; (ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएँगे, उपबंध कर सकेगा।
15.
243ग. पंचायतों की संरचना-(1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा: परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।
16.
243 ग. पंचायतों की संरचना-(1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा: परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख् या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।
17.
(घ) '' नगरपालिका क्षेत्र '' से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ; (ङ) '' नगरपालिका '' से अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है ; (च) '' पंचायत '' से अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है ; (छ) '' जनसंख् या '' से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख् या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं।