प्रदेश में उद्योग स्थापित हो सकें, इसके लिये नीलाम खदानें भी 5 वर्ष की अवधि के लिये दी जायेंगी, परंतु फर्शी पत्थर की नीलाम खदानों में कटिंग-पालिशिंग उद्योग तथा पत्थर खदानों में क्रेशर की स्थापना किये जाने पर इसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाये जाने का प्रावधान किया गया है।