फैक्टरी अधिनियम के दफा 51 के तहत यह कहा गया है कि “ किसी भी बालिग मजदूर को फैक्टरी में 48 घंटे प्रति हफ्ते से ज्यादा काम करने की जरूरत या इजाज़त नहीं होनी चाहिये।
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अधिनियम के अनुसार बागान शब्द का अर्थ है कोई भी बागान, जिसके लिए यह अधिनियम चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोज्य होता है और इसमें कार्यालय, अस्पताल, दवाखाना, स्कूल और अन्य कोई परिसर ऐसे बागानों में संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है, शामिल हैं परन्तु इसमें परिसर में कोई फैक्टरी शामिल नहीं होती है, जिसके लिए फैक्टरी अधिनियम 1948 के प्रावधान प्रयोज्य होते हैं।
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बाल श्रमिकों से सम्बन्धित कानून और नीतियाँ जिनसे बाल श्रमिकों के जीवन में सुधार आ सके वे है-सन् १ ८८८, १ ८ ९ १, १ ९९ १ का फैक्टरी अधिनियम, सन् १ ९ ० १ और १ ९ २ ३ का खदान अधिनियम, सन् १ ९ २ ६ का बाल श्रम उन्मूलन तथा नियमन अधिनियम इसके साथ-साथ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ।