6. 2 कोई परियोजना प्रभावित परिवार (परियोजना प्रभावित परिवारों), जो मकान का स्वामी हो और जिसका मकान अधिग्रहीत हो चुका हो, उसे अधिग्रीत मकान के क्षेत्रफल की वास्तविक हानि के बराबर मूल्य का मकान निशुल्क आबंटित किया जाएगा, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का क्षेत्रफल 150 वर्ग मी. तथा शहरी क्षेत्रों में 75 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगा।
12.
कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके मज़दूर के ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त श्रम को निचोड़ने के लिए वह नयी से नयी मशीनों का इस्तेमाल करता है, जिन पर काम करने वाला मज़दूर बहुत कम समय में ही अपने गुज़ारे के लिए मिलने वाली पगार के बराबर मूल्य का उत्पादन कर लेता है और बाकी समय में वह जो पैदा करता है, उसकी बिक्री से मिलने वाली रकम अतिरिक्त मूल्य होती है।