वसूली विभाग के सुरेश पटेल ने बताया कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी रोडा एक्ट के आदेश पर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने एसबीबीजे सरुपगंज शाखा प्रबंधक कैलाश गहलोत की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान कार्रवाई के दौरान बाकीदार से वसूली की गई।
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न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उपर जिला एवं सेशन न्यायालय आबूरोड से वसूली वारंट प्राप्त होने पर कलेक्टर सिरोही ने बाकीदार पिंडवाड़ा झांकर निवासी दिनेशसिंह पुत्र भंवरसिंह चारण ये दुर्घटना क्लेम की बकाया राशि 3 लाख 886 रुपए एलआर एक्ट के तहत वसूली करने के लिए तहसीलदार पिंडवाड़ा को आदेश दिए।