ये अधिकारी प्रोबेशन एक्ट के अन्तर्गत तो कामकरते ही हैं, साथ ही ये बम्बई बोर्स्टल स्कूल अधिनियम (भोम्बय् भोर्स्टल्श्च्होओल् आच्ट्) और बम्बई बाल अधिनियम (भोम्बय् छ्हिल्ड्रेन् आच्ट्) के अन्तर्गत भीकार्य करते हैं.
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हालांकि वे “परीक्षण करने के लिए सिखाने के लिए, ” और नहीं बाल अधिनियम के पीछे वामपंथियों द्वारा अनिवार्य मानक को प्राप्त करने के भारी दबाव के तहत कर रहे हैं, शिक्षकों समझते हैं कि बच्चे हैं...
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मजिस्ट्रेट ने लेकिन लड़की को मां को सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उसके 18 वर्ष की होने के पूर्व उसका विवाह किया गया तो बाल अधिनियम के तहत परिजनों पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा एवं 2 साल की सजा भोगना पड़ेगी।