न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की खंडपीठ ने शहर के अस्पतालों को अपने बाह्य रोगी विभाग [ओपीडी] की क्षमता का 25 फीसदी तथा भर्ती किए जाने वाले मरीजों के लिए रखे गए बेड का 10 फीसदी गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित रखने को कहा।
12.
प्रदेश के सभी चिकित्सालयो, मे सभी रोगियो को नि: शुल्क जेनेरिक दवाईया उपलब्ध कराई जाने के लिये चिकित्सालयो मे बाह्य रोगी विभाग के रोगियो एवं भर्ती रोगियो सर्वाधिक उपयोग मे आने वाली जेनेरिक दवाईया निरंतर (24 x 7) उपलब्ध कराई जाएंगी इस केन्द्र का नाम “ मुख्यमंत्री नि: शुल्क वितरण केन्द्र होगा ” ।