एक बीमाकृत बैंक से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर के अंतिम दिन के बाद प्रीमियम विप्रेषित न करें ।
12.
उपप्राधीयन माल: कवर नुकसान का वादा या बीमाकृत बैंक और उसके नियंत्रण में उपप्राधीयन माल या वस्तुओं के संबंध में कर्मचारियों की धोखाधड़ी या बेईमान कार्य करने के लिए कारण का सामना करना पड़ा।
13.
चेक / डीडी / भुगतान आदेश अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान जैसे कि आरटीजीएस आदि से प्रीमियम का विप्रेषण करनेवाले बीमाकृत बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनको लिखत निधि के दर्शानेवाले प्रीमियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में देय तारीख अथवा उसके पहले पहुंचें जाए ।
14.
निबीप्रगानि की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करें कि उसे बीमाकृत बैंक के रुप में पंजीकृत किया गया है ।
15.
निबीप्रगानि की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करें कि उसे बीमाकृत बैंक के रुप में पंजीकृत किया गया है ।
16.
ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए समामेलन / पुनर्निमाण, आदि जैसी कोई स्कीम स्वीकृत है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक जैसी भी स्थिति हो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निमाण, आदि जैसी स्कीम के लागू होने की तारीख (निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1)) से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।
17.
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या परिसमापनाधीन है, के परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची तथा सूची की यथार्थता प्रमाणित करते हुए तीन महीनों के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है ।
18.
यदि बीमाकृत बैंक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा में डीआई-01 विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 47(2) के अंतर्गत दंडनीय होगा जिसमें प्रत्येक चूक के लिए 2000 रुपये तक दंड होगा और इस प्रकार के पहले विफलता के सिध्द होने के बाद विफलता के जारी रहने के दौरान प्रति दिन 100 रुपये का अतिरिक्त दंड हो सकता है ।
19.
किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसके सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान राशि समान अधिकार और क्षमता में,यदि कोई राशि देय हो, के समंजन के अधीन भुगतान हेतु पात्र होंगे, (निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) और (3) 1)।
20.
यदि बीमाकृत बैंक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रीमियम विप्रेषित नहीं कर पाता है तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 20 के साथ पठित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत देय प्रीमियम या उसके अदत्त अंश जैसी भी स्थिति हो, छमाही के प्रारंभ से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई में भुगतान प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष बैंक दर + 8% की दर दंडात्मक ब्याज प्रभारित होगा ।