| 11. | बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधियों को रुपये 10, 000/-तक भुगतान करना ।
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| 12. | एक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।
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| 13. | (ङ) प्रत्येक मामले में बीमाकृत व्यक्ति की आयु निगम की संतुष्टि के लिए साबित की जाएगी ।
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| 14. | -व्यावसायिक पुनर्गठन: व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को ।
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| 15. | योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके आश्रित परिवारजन नि: शुल्क, पूर्ण तथा व्यापक चिकित्सा देखरेख के पात्र हैं।
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| 16. | इस प्रकार के व्यय मृत बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सबसे बडे जीवित सदस्य को देय होते हैं।
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| 17. | इस घटक में मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुए व्यय की राशि का एकमुश्त भुगतान समाहित है।
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| 18. | उनमें से एक उस चिकित्सा शाखा का विशेषज्ञ होता है जिससे बीमाकृत व्यक्ति की बीमारी सम्बंधित है.
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| 19. | व्यावसायिक पुनर्गठन: व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को ।
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| 20. | एक बीमाकृत व्यक्ति के बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से वह इसका पात्र हो जाता है ।
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