स्वस्थ व्यक्ति के संबंध में कुछ आयुओं के लिए गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर प्रति रु 1000 /-बीमा राशि के लिए प्रभार नीचे लिखे अनुसार है:
12.
दीर्घ अवधि वाली बीमारियों से ग्रसित बीमाकृत व्यक्तियों को 91 दिनों की बीमारी हितलाभ समाप्ति हो जाने के कारण बहुत कष्ट हो रहा था ।
13.
बीमारी हितलाभ का पात्र बनने के लिए बीमाकृत व्यक्ति द्वारा तदनुरुपी अंशदान अवधि के दौरान 78 दिनों से कमतर नहीं के लिए अंशदान देय होना चाहिए।
14.
बीमारी हितलाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कामगार से अपेक्षा की जाती है कि 6 महीनों की अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान दें।
15.
बीमारी हितलाभ में बीमाकृत व्यक्ति को, बीमा योग्य नियोजन में नौ महीने पूरे कर लेने पर प्रमाणित बीमारी की अवधि के लिए सामयिक भुगतान का द्योतक है।
16.
गंभीर बीमारी हितलाभ प्रभार-यह गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर की लागत है (यदि यह विकल्प लिया गया हो) यह आयुविशिष्ट होते हैं तथा हर महीने लिए जाएँगे.
17.
गंभीर बीमारी हितलाभ प्रभार-यह गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर की लागत है (यदि यह विकल्प लिया गया हो) यह आयुविशिष्ट होते हैं तथा हर महीने लिए जाएँगे.
18.
विस्तारित बीमारी हितलाभ: 34 घातक और दीर्घकालीन बीमारियों के मामले में मजदूरी के 80% की बढ़ी दर से उसे 2 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है ।
19.
दीर्घ अवधि की बीमारियों से ग्रसित बीमाकृत व्यक्ति विस्तारित बीमारी हितलाभ के लिए केवल तभी हकदार है जब उसका बीमारी हितलाभ, जिसका वह पात्र है, समाप्त हो गया हो ।
20.
दीर्घ अवधि की बीमारियों से ग्रसित बीमाकृत व्यक्ति विस्तारित बीमारी हितलाभ के लिए केवल तभी हकदार है जब उसका बीमारी हितलाभ, जिसका वह पात्र है, समाप्त हो गया हो ।