उत्तरदाता-वादी के अनुसार प्रस्तुत वाद योजित होने के बाद निगरानीकर्ता-प्रतिवादी ने रूई का कारोबार बन्द करके बिना उत्तरदाता-वादी की सहमति के हेयर कटिंग सैलून का कारोबार विवादित दुकान में शुरू किया है जो की बींदहम वि नेमत परिभाषा में आता है और इसलिए इस आधार पर उसकी बेदखली मांगी जा सकती थी और न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में उस आधार को स्वीकार कर बेदखली का आदेश पारित करके कोई वैधानिक त्रृटि कारित नहीं की गई है।