कार्पोरेट उपभोक्ताओं से प्रायोजक बैंक प्रभार-रु. 1/-प्रति लेनदेन (प्रति अभिलेख) + भारतीय रिज़र्व बैंक प्रभार (वर्तमान में शून्य), अगर कोई विवरणी-व्यक्ति तथा कार्पोरेट उपभोक्ता।
12.
25 /-लाख (जहां पर अग्रिम बैंक प्रभार लिया जाता है, वहां मद 1(ए) मद के अनुसार अलग से कोई प्रभार वसूला नहीं जाएगा. रु. 10 लाख तक कृषि अग्रिम पर कोई प्रभार नहीं साख पत्र के अंतर्गत बीपी/बीडी पर कोई प्रभार नहीं (नियमित/तदर्थ सीमाएं)