36. निर्वाचकों की अर्हताएँ-धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।
12.
(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।