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युक्तियुक्त आधार उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
11.आप किसी का मानहानि करें, भारत की अखंडता या संप्रभुता को नुकसान पहुंचायें. “ बिहार बनाम शैलबाला देवी ” मामले में न्यायालय का स्पष्ट मत था कि ‘‘ ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति या ऐसे भाषण देना जो लोगों को हत्या जैसे अपराध करने के लिए उकसाने या प्रोत्साहन देने वाले हों, अनुच्छेद 19 (2) के अधीन प्रतिबंध लगाये जाने के युक्तियुक्त आधार होंगे।

12.उक्त परिस्थितियॉ निष्चयात्मक प्रकृति की होनी चाहिए और उन्हें ऐसा होना चाहिए जो साबित किये जाने के लिये प्रस्तावित परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित करे अर्थात साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए जो अभियुक्तगण की निर्दोशिता से संगत निश्कर्श के लिये कोई युक्तियुक्त आधार न छोडे और इसे ऐसा होना चाहिए जो यह दर्षित करे कि सभी मानवीय सम्भावनाओं के अन्तर्गत कार्य अभियुक्तगण द्वारा ही किया गया है।

13.उक्त परिस्थितियॉ निष्चयात्मक प्रकृति एवं प्रवृति की होनी चाहिए और उन्हें ऐसा होना चाहिए, जो साबित किये जाने के लिये प्रस्तावित परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित करे अर्थात साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोशिता से संगत निश्कर्श के लिये कोई युक्तियुक्त आधार न छोडे और इसे ऐसा होना चाहिए जो यह दर्षित करे कि सभी मानवीय सम्भावनाओं के अन्तर्गत कार्य अभियुक्तगण द्वारा ही किया गया है।

14.उक्त परिस्थितियॉ निष्चयात्मक प्रकृति परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हे ऐसा होना चाहिए जो साबित किये जाने के लिये प्रस्तावित परिकल्पना को अपवर्जित करे अर्थात साक्ष्य की श्रृंखला के तथ्य पूर्ण होने चाहिए जो अभियुक्तगण की निर्दोशिता से संगत निश्कर्श के लिये कोई युक्तियुक्त आधार न छोडे और इसे ऐसा होना चाहिए जो यह दर्षित करे कि सभी मानवीय सम्भावनाओ के अन्तर्गत कार्य अभियुक्तगण द्वारा ही किया गया है।

15.अभियुक्त के पास वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है, अतः वाहन के निर्मुक्त होने की दशा में अभियुक्त द्वारा पुनः उसका इस्तेमाल अवैध शराब के परिवहन में किये जाने की संभावना है, आदि तथ्यों एंव परिस्थितियों में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई पर्याप्त एंव युक्तियुक्त आधार न पाते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और इस आदेश के विरूद्ध आवेदक/निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

16.किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा-12 में यह स्पष्ट किया गया है कि विधि विवादित किशोर जमानत पाने का अधिकारी है, लेकिन ऐसी विधि विवादित किशोर को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रतीत न हो रहा है कि उसकी अवमुक्ति से वह किसी अपराध की संगत में आ जायेगा, किशोर का नैतिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचने की आशंका हो और किशोर की अवमुक्ति न्याय के हितों के प्रतिकूल होगी।

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