| 11. | (ख) यदि संशोधित आरक्षण को नया आरक्षण माना जाता है तो संशोधित आरक्षण के लिए देय रद्दकरण प्रभा र.
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| 12. | यात्रा न करने वाले यात्रियों के किराये का रिफंड, देय रद्दकरण प्रभार काटने के बाद स्टेशन पर ही किया जाता है।
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| 13. | यदि यात्रा नहीं की जाती है, तो मूल टिकट पर रद्दकरण प्रभार रिफंड नियमों में निर्धारित राशि के अनुसार लिया जाएगा।
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| 14. | हालांकि कोई रद्दकरण प्रभार यदि आवंटन की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर रद्द करने का अनुरोध किया जाता है लगाया जाएगा.
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| 15. | टिप्पणी: रद्दकरण प्रभार अथवा लिपिकीय टिकट की पूरी राशि पर केवल एक बार वसूले जाएंगे, यात्रा के प्रत्येक चरण के ले अलग से नहीं।
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| 16. | इसी तरह आरक्षित, प्रतीक्षारत और आरएसी टिकटों को रद्द कराने पर लिपिक प्रभार और न्यूनतम रद्दकरण प्रभार पांच से 50 रुपए तक अधिक हो गया है।
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| 17. | (6) यदि कोई टिकट, जिस पर यात्रा में परिवर्तन किया गया हो, रद्द होता है, तो रिफंड नियमों के तहत रद्दकरण प्रभार का भुगतान करना होगा।
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| 18. | यदि कोई यात्री, जिसे अपग्रेड किया गया है, अपना टिकट रद्द कराता है तो केवल मूल श्रेणी का रद्दकरण प्रभार ही देय होगा.
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| 19. | 25. सुपरफास्ट गाडि़यों के लिए पूरक प्रभार, आरक्षण शुल्क, लिपिकीय प्रभार, रद्दकरण प्रभार तथा तत्काल प्रभार में मामूली वृद्धि की गई है।
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| 20. | में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा तक यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 50% राशि काटी जाती है।
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