प्रत्यर्थी सं. 2 रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को यह आदेश दिया जाता है कि वह दो माह के अन्दर प्रतिकर की समस्त धनराशि रेखांकित चेक के माध्यम से न्यायाधिकरण के खाते में करें।
12.
उपरोक्त प्रतिकर की धनराशि में से अर्जीदारान संख्या 1 / 1 लगायत 1/4 क्रमशः मो0 अहमद, इब्ने अहमद, कुरैश अहमद व मो0 आकिल प्रत्येक को 19,700/-, 19,700/-रूपये मय ब्याज रेखांकित चेक के माध्यम से से प्राप्त करेगे।
13.
नए टेलीफोन कनेक् शन के लिए आवेदन, विशेष क्षेत्र के ग्राहक सेवा केन् द्र पर निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर डीडी / भुगतान आदेश / रेखांकित चेक जो एमटीएनएल दिल् ली के पक्ष में देय हो (10 रुपए में उपलब् ध) किया जा सकता है।
14.
श्रीमती निशा पाण्डेय को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से 1, 00000/-किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में 6 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जायेगा तथा शेष 1,00000/-मय ब्याज रेखांकित चेक के माध्यम से श्रीमती निशा पाण्डेय प्राप्त करने के अधिकारी होगी।
15.
श्रीमती गुड्डी देवी को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि मु0-3, 96,662/-रू0 में से 1,98,331/-रू0 किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में सावधि जमा योजना में 6 वर्ष के लिए निवेशित किया जायेगा, शेष 1,98,331/-रू0 मय ब्याज रेखांकित चेक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होगी।
16.
प्रत्येक याचीगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से 38, 625/-, 38,625/-किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में 6 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेशित किया जायेगा तथा शेष धनराशि 38,625/-, 38,625/-मय ब्याज प्रत्येक याचीगण रेखांकित चेक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होगे।
17.
में 6 वर्ष की अवधि के प्रत्येक याचीगण को प्राप्त होने वाली तथा शेष प्रतिकर की धनराशि में से 38, 000/-, 38,000/-किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस लिए सावधि जमा योजना में निवेशित किया जायेगा धनराशि 38,000/-, 38,000/-मय ब्याज प्रत्येक याचीगण रेखांकित चेक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होगे।
18.
याची संख्या 2 इरशाद अहमद जो कि वयस्क हो चुका है, को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से 25,000/-6 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में सावधि जमा योजना में निवेशित की जायेगी, शेष धनराशि 25,000/-रेखांकित चेक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होगे।
19.
याची संख्या 5 व याची सं06 को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि 50, 000/-, 50,000/-में से 25,000/-, 25,000/-6 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में सावधि जमा योजना में निवेशित की जायेगी तथा शेष प्रतिकर की धनराशि 25,000/-, 25,000/-रेखांकित चेक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होगे।
20.
याची संख्या 5 मन्ना लाल व याची सं06 श्रीमती शान्ती देवी प्रत्येक को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि मु0-1, 00000/-रूपये, मु0 1,00000/-में से 50,000/-रूपये, मु0 50,000/-6 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी, शेष प्रतिकर की धनराशि मु050,000/-रू0, मु0 50,000/-रेखांकित चेक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होगे।