यह वाद बिन्दु इस तथ्य से सम्बंधित है कि क्या दिनांक 19. 10.2006 को बस पंजीयन संख्या डी0 एल0 1पी ए/5330 के चालक वैध एवं प्रभावी लाइसेंसधारी व्यक्ति नहीं थे?
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यह वाद बिन्दु इस तथ्य से सम्बंधित है कि क्या दिनांक 2. 7.2006 को वाहन पंजीयन संख्या यू0 पी0 78बी/8371 के चालक वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति नहीं थे?
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अतः यह अवधारित करने का आधार पर्याप्त है कि दुर्घटना की तिथि 6. 7.2006 को वाहन जीप संख्या यू0 पी0 70 एस/9421 के चालक वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे।
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अतः यह अवधारित किये जाने का आधार पर्याप्त है कि कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक नं0 यू0 टी0 वाई / 9064 के चालक वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे।
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अतः यह अवधारित करने का आधार पर्याप्त है कि दुर्घटना की तिथि 19. 10.2006 को प्रश्नगत वाहन बस पंजीयन संख्या डी0 एल0 1पी ए/5330 के चालक वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे।
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वाद बिन्दु संख्या 3 के निस्तारण के क्रम में यह अवधारित किया जा चुका है कि दुर्घटना की तिथि पर प्रश्नगत वाहन के चालक मुईन खान वैध व प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे।
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वाद बिन्दु संख्या 3 के निस्तारण के क्रम में यह अवधारित किया जा चुका है कि दुर्घटना की तिथि पर प्रश्नगत वाहन के चालक शिव नारायण शर्मा वैध व प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे।
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इसके अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 3 के निस्तारण के क्रम में यह अवधारित किया जा चुका है कि दुर्घटना की तिथि व समय पर प्रश्नगत वाहन ट्रक नम्बर यू0 पी0 70डब्लू / 9307 के चालक उदयपाल पटेल वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे।
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याचिनी अन्य किसी मद में कोई अन्य धनराशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं 39. वाद बिन्दु संख्या 9 के निस्तारण के क्रम में यह अवधारित किया जा चुका है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर आक्रामक वाहन टेम्पो पंजीयन संख्या यू0 पी0 70 डी/9377 के. चालक जसवन्त सिंह वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति नहीं थे।
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यह अभिकथन भी किया गया है कि कथित दुर्घटना के समय ट्रक पंजीयन संख्या यू0 पी0 78बी / 8445 का चालक वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति नहीं था अतः बीमा शर्तों के उल्लंघन के कारण यदि बीमा पालिसी वैध भी पायी जाती है तो भी बीमा कम्पनी का प्रतिकर के भुगतान के सम्बंध में कोई उत्तरदायित्व उद्भूत नहीं होता है।