परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध् यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे।
12.
परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी: परंतु यह और कि जहाँ संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रि-परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पंद्रह प्रतिशत या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहाँ उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे छह मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी।
13.
(2) इस अनुच्छेद में, '' संक्रमणशील क्षेत्र '', '' लघुतर नगरीय क्षेत्र '' या '' वृहत्तर नगरीय क्षेत्र '' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख् या, उसमें जनसंख् या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, पयान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।
14.
1. पांचवी अनुसूची के पारा 5 (1) में कौन कौन से कानूनों को अपवाद एवं उपान्तारणों के अधीन रहते हुए लोक अधिसूचना द्वारा अब तक जारी कर लागू किये हैं या नहीं? 2. भूमि अधिग्रहण कानून को पांचवी अनुसूची के पारा 5 (2) में विनियमन बनाकर अनुसूचित क्षेत्र में लागू किये हैं या नहीं? 3. अनुसूचित क्षेत्र में गैर मजरुआ भूमि का आवंटन (बंदोबस्ती) राज्यपाल महोदय द्वारा पांचवी अनुसूची के पारा 5 (2) में विनियमन बनाने के बाद ही होगा।