वाद बिन्दु संख्या-6-यह वाद बिन्दु क्या न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, के संबंध में है।
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इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार को है अतः वाद सव्यय निरस्त सिविल जज जू0डि0 नरेन्द्रनगर किये जाने योग्य है।
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वादिनी द्वारा वाद का मूल्यांकन जानबूझ कर अत्यधिक किया गया है, प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।
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विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश द्वारा वाद बिन्दु " क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
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सिविल कोर्ट मधेपुरा में एक वाद की सुनवाई के दौरान आज जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाय, कम है.
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वहीं एक अन्य दिलचस्प फैसले में राष्टीय उपभोक्ता फोरम ने सूचना मांगने वाले को उपभोक्ता मानकर वाद की सुनवाई कर एक नई इबारत लिखी।
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अतः धारा-10 कम्पनी एक्ट प्रस्तुत वाद की सुनवाई वहीं हो सकती है, जहां पंजीकृत कार्यालय है और नैनीताल बैंक का पंजीकृत कार्यालय नैनीताल में है।
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उपरोक्त विवेचना एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है।
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निस्तारण वाद बिन्दु सं 0-8 यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित है कि क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है?
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अतः न्यायालय के मत में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है, तद्नुसार यह वाद बिन्दु वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।