नए उपबन्ध के अधीनफायदे किसी ऐसे निर्धारिती को किसी विशिष्ट वर्ष में उपलब्ध नहीं होगेजिसने उस वर्ष में विनिधान मोक का दावा किया है.
12.
निगम अपने धन का विनिधान केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति से कर सकेगा जो विहित की जाए ।
13.
विद्यमान उपबंधों के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्टवस्तु या चीज के विनिर्माण के लिए किसी लघु उद्योग उपक्रम मेंप्रतिष्ठापित नई मशीनरी संयंत्र की बाबत विनिधान मोक दिया जाता है.
14.
परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायगा कि वह मंडल को ऐसे धनों का, जो तत्काल व्यय के लिये अपेक्षित नहीं है, किन्हीं भी शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान करने सेप्रतिवारित करती है.
15.
इस परिणाम को प्राप्त करने का सूत्र यह है कि प्रत्येक विनिधान के अवसर पर प्रत्येक सूची के कुल आरंभिक वोट तब तक प्राप्त सीटों की संख्या से एक अधिक द्वारा विभक्त कर दिए जाते हैं।
16.
इस परिणाम को प्राप्त करने का सूत्र यह है कि प्रत्येक विनिधान के अवसर पर प्रत्येक सूची के कुल आरंभिक वोट तब तक प्राप्त सीटों की संख्या से एक अधिक द्वारा विभक्त कर दिए जाते हैं।
17.
इस धारा की उपधारा (२) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अनुसारग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज के विनिर्माण केलिए किसी लघु उद्योग उपक्रम में प्रतिष्ठापित नई मशीनरी या संयंत्र कीबाबत विनिधान मोक दिया जाता है.
18.
यह खंड विनिधान निक्षेप खाते के संबंध में है. इस नई धारा और इसके अधीन बनाई गई स्कीम के उपबन्ध ऐसे सभी निर्धारितियोंको जिनको आय-कर अधिनियम की धारा ३२क के विद्यमान उपबन्ध लागू होते है औरकुछ अन्य निर्धारितियों को लागू होंगे.
19.
प्राप्तियां एवं भुगतान जिनका, अग्रिम सूचना अथवा आदेशों के अभाव में, किसी भी लेखा शीर्ष में विनिधान नहीं किया जा सकता तथा ऐसे शीर्ष, जिनमें लेन-देन का समायोजन किया जाना संभावित है, की जानकारी न हो, उन्हे “उचंत शीर्ष” के अंतर्गत लिया जाता है।
20.
उपखंड (ग) एक नई उपधारा (८ख) अतः स्थापित करने के लिए है जिससे उपबंधकिया जा सके कि विनिधान मोक के रूप में कोई कटौती ऐसे निर्धारित की दशामें अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसने अधिनियम की धारा ३२ कख के अधीनअनुज्ञेय विनिधान निक्षेप लेखे के संबंध में अनुज्ञेय कटौती का दावा कियाहै.